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Bihar: High Court ने जूनियर इंजीनियर पद पर हुई बहाली पर लगाई रोक, फिर से Merit List तैयार करने का आदेश

पटना हाई कोर्ट (High Court) ने मंगलवार को बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर (Junior Engineer) के पद पर हुई बहाली पर तत्काल रोक लगा दी है।

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Patna: पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने मंगलवार को बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर (Junior Engineer) के पद पर हुई बहाली पर तत्काल रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 40 प्रतिशत आरक्षण वाले जूनियर इंजीनियरों के 6,379 पदों के रिजल्ट को निरस्त कर दिया है। साथ ही फिर से मेरिट लिस्ट (Merit List) तैयार करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग में साल-2019 में विज्ञापन के जरिए 6,379 जूनियर इंजीनियरों की बहाली प्रक्रिया शुरू की थी। राज्य सरकार ने इसमें 40 प्रतिशत का आरक्षण उन अभ्यर्थियों के लिए रखा था, जिन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया था। आरक्षण वाले इस बिंदु को लेकर वैकेंसी के रिजल्ट के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में 40 प्रतिशत आरक्षण सरकारी कॉलेज के अभ्यर्थियों के लिए दिए जाने की व्यवस्था को गलत माना है और पुराने रिजल्ट को कैंसिल करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है।

इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने बीते तीन मार्च को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट ने इस बहाली में 40 प्रतिशत के आरक्षण के साथ नियुक्तियों और मेरिट लिस्ट को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार को फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अब इसके लिए नए सिरे से काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि यह मामला पहले भी कोर्ट में था। उस दौरान एक कोर्ट ने इस शर्त के साथ बहाली प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया था कि जब आरक्षण के बिंदु पर पूरा फैसला आएगा वही अंतिम तौर पर लागू होगा।

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