spot_img
spot_img
होमराजस्थाननाबालिग टेनिस खिलाड़ी से दुष्कर्म करने वाले कोच की जमानत याचिका खारिज

नाबालिग टेनिस खिलाड़ी से दुष्कर्म करने वाले कोच की जमानत याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट(Rajsthan High Court) ने 17 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कोच गौरांग नलवाया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

Deoghar के कपड़ा दुकानदार से 20 हजार रूपये की ऑनलाइन ठगी

Deoghar: चोरी के अप्राथमिक अभियुक्त को भेजा गया जेल

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट(Rajsthan High Court) ने 17 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कोच गौरांग नलवाया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने आरोपी को छूट दी है कि वह निचली अदालत में पीडिता के बयान दर्ज होने के बाद याचिका पेश कर सकता है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी गौरांग नलवाया की जमानत याचिका पर दिए।

जमानत याचिका में कहा गया कि पीडिता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयानों में जबरन संबंध बनाने का आरोप नहीं लगाया है। इसके अलावा मामले में पुलिस ने भी आरोप पत्र पेश कर दिया है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि पीडिता नाबालिग है और मामला पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है। नाबालिग की सहमति कानून की नजर में कोई महत्व नहीं रखती है। इसलिए आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि पीडिता के परिजनों ने गत दिनों ज्योति नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि उसकी बेटी आरोपी से कोचिंग ले रही है। इस दौरान आरोपी उसे बहला फुसला कर उदयपुर ले गया और दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

Leave a Reply

Hot Topics

Related Articles

Floating Button Get News Updates On WhatsApp
Don`t copy text!