देवघर
नगर आयुक्त शैलेन्द्र कुमार लाल ने देवघर नगर निगम के सम्मानित नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि नगर निगम क्षेत्र के (सभी 36 वार्ड) को पूर्व में ही खुले में शौच मुक्त (ODF+) ODF PLUS घोषित किया गया है ।
ऐसे से में शौच मुक्त गतिविधियों के आलोक में यदि किन्हीं को किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव देना हो तो 17 सितम्बर तक देवघर नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी प्रकार की आपत्तियाँ एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
इसके अलावे उन्होंने देवघर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सम्मानित प्रतिष्ठान के मालिकों को सूचित करते हुए कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के मापदंडों के अनुसार एक दिन में 100 Kg या उससे अधिक का कचरा उत्सर्जित करते है (सूखा एवं गीला) वे अपने प्रतिष्ठान का नाम देवघर नगर निगम कार्यालय में दर्ज कराये ताकि उक्त प्रतिष्ठान दुकानों से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन निस्तारण किया जा सके और देवघर नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ एवं सुंदर रखा जा सके ।