देवघर
नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वैसे आम नागरिक जिन्होंने सड़क के किनारे Building Materials (ईटा, बालु एवं मिटी) नए भवनों के निर्माण के क्रम में एवं पुरानें भवन को तोडने के क्रम में निकलने वाले ठोस पदार्थ आदि को रख कर यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे है या किसी कारणवश उक्त सामग्रियों का उठाव ससमय नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे व्यक्ति देवघर नगर निगम के हेल्पलाईन नं0 9508112201 पर संम्पर्क कर सकते हैं।
साथ हीं निर्धारित शुल्क का भुगतान कर Construction एवं Demolition के क्रम में निकलनें वाले ठोस पदार्थो का उठाव करा सकते हैं, ताकि देवघर नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर रखा जा सके साथ ही यातायात व्यवस्था को भी सुदृढ किया जा सके ।
ऐसे में यदि नगर निगम के अधिकारियेां द्वारा निरीक्षण कें क्रम में उक्त ठोस पदार्थ सड़क के किनारे रखा पाया जाता है तो आपके विरूध ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम -2016 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए नियमानुसार आर्थिक दंड लगाया जाएगा जिसके लिए आप स्वसं ज़िम्मेवार होंगे।
इसके अलावे Construction एवं Demolition का उठाव हेतु निर्धारित शुल्क निम्नवत है, जिसके तहत आँटो-टीपर द्वारा रू 250/- एवं ट्रेक्टर रू 500/- का प्रति शुल्क निर्धारित किया गया है।