देवघर।
सोमवार को पूर्णिमा पर बाबा मंदिर में स्थानीय आम श्रद्धालुयों को तय सीमा के तहत दर्शन कराने की व्यवस्था का निर्देश झारखण्ड सरकार ने देवघर डीसी को दिया है. यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट में गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा दायर एसएलपी पर 31 जुलाई को आये फैसले के आलोक में दिया गया है. इस आदेश के बाद मन्दिर प्रभारी सह एसडीएम ने दर्शन के लिए भक्त की संख्या व टाइम टेबल जारी किया है.
झारखण्ड सरकार गृह कारा व आपदा प्रबंधन विभाग के अंडर सेक्रेट्री द्वारा देवघर उपायुक्त को जारी पत्र में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 जुलाई को दिए गये फैसले और इसपर एडवोकेट जेनरल की राय के बाद देवघर डीसी को निम्नलिखित निर्देश दिया जाता है.
► मंदिर प्रबंधन, मंदिर परिसर में पंडो के प्रवेश को रेगुलेट करे
► सोमवार को पूर्णिमा के दिन स्थानीय आम भक्तों को मंदिर में दर्शन कराएँ, यह दर्शन सोशल डिस्टेंसिंग, भक्तों द्वारा मास्क पहनकर और सैनेटाईजेशन आदि मेंटेन कर होगी. भक्तों की संख्या 100 से कम नहीं होनी चाहिए. साथ ही भक्तों का ब्यौरा दर्शन के सीसीटीवी फुटेज के साथ सबमिट करने का निर्देश दिया गया है.
► भादो माह में मंदिर खोलने के निर्णय को बाद में तय किया जायेगा.
इसके बाद मन्दिर प्रभारी सह एसडीएम द्वारा आदेश जारी किया गया है..
► आदेश में कहा गया है कि तीन अगस्त पूर्णिमा एवं अंतिम सोमवारी के अवसर पर सुबह 4.15 बजे पूर्वाह्न से मंदिर का पट खुलेगा.
► सीमित संख्या में तीर्थपुरोहितों के द्वारा प्रातः कालीन 4.30 बजे पूर्वाह्न से 5.15 बजे पूर्वाह्न तक सरकारी पूजा की जाएगी. जिसकी अध्यक्षता सरदार पंडा गुलाबानंद ओझा के द्वारा की जाएगी.
► 5.15 बजे पूर्वाह्न से 6.30 बजे पूर्वाह्न तक समाज के 100 आम श्रद्धालु को प्रशासनिक भवन के रास्ते से हो कर लगभग 150 मीटर लम्बे फूट ओवर ब्रीज के माध्यम से गर्भगृह में प्रवेश कराया जायेगा. यहाँ वे 20 सेकंड में प्रति व्यक्ति बाबा पर जलार्पण/दर्शन कर गर्भगृह को खाली कर देंगे.
► आम श्रद्धालु के जलार्पण/दर्शन करने के दौरान कोई पुरोहित गर्भगृह में मौजूद नहीं रहेंगे.
► प्रशासनिक भवन के पास फूटओवर ब्रीज में प्रवेश करने से पहले मंदिर कर्मी इन्हें थर्मल स्कैन से जाँच के बाद सैनिटाईजर और मास्क लेने के बाद ही फूट ओवर ब्रीज में प्रवेश करने देंगे. यह प्रक्रिया 6.30 बजे पूर्वाह्न तक जारी रहेगा. इसके बाद मंदिर का कपाट बंद कर दिया जायेगा.
► इस पूरी व्यवस्था को दंडाधिकारी व पुलिस बल की निगरानी में कराया जायेगा. मंदिर परिसर के सभी प्रवेश द्वार बंद रहेंगे व मंदिर में श्रधालुयों का प्रवेश मात्र vip gate से करवाया जायेगा.
आदेश के तहत सीमित संख्या में तीर्थपुरोहितों के द्वारा सुबह 4.30 बजे से 6.30 बजे तक प्रातः कालीन पूजा एवं संध्या 7.00 बजे से 8.15 बजे तक सायंकालीन श्रृंगार पूजा का प्रतिदिन सम्पादन कराया जा रहा है.