रांची।
सावन के पवित्र महीने में भक्त बाबा बैद्यनाथ के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे, झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है।
झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को श्रावणी मेला 2020 के मामले में सुनवाई हुई। श्रावणी मेला व कांवर यात्रा के मामले में हाई कोर्ट का फैसला आया। आदेश के मुताबिक श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा। कांवर यात्रा नहीं होगी। हाई कोर्ट ने सावन में देवघर मंदिर की पूजा को ऑनलाइन दर्शन कराने का सरकार को आदेश दिया।
सावन के पवित्र महीने में बाबा बैद्यनाथधाम मंदिर में ऑनलाइन दर्शन श्रद्धालुओं को कराया जाएगा। सावन के पवित्र महीने में पूजा को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। अदालत ने श्रद्धालुओं की भावना और धर्म के प्रति आस्था को देखते हुए ऑनलाइन दर्शन पूरे सावन माह के दरम्यान कराने का कहा है।
मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सरकार के पक्ष को देखते हुए यह माना कि फिलहाल परिस्थिति इतने बड़े मेले के आयोजन का नहीं है, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता के आग्रह को देखते हुए मंदिर में वर्चुअल जिसे ऑनलाइन दर्शन कहते हैं, वैष्णो देवी और बालाजी की तर्ज पर शुरू करने का आदेश दिया है। अदालत ने सरकार को ये भी कहा कि इसमें तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
बता दें,सांसद निशिकांत दुबे ने श्रावणी मेला और कांवर यात्रा को नियम-शर्तों के साथ चालू करने की अपील झारखंड हाई कोर्ट में की थी।जिसको लेकर शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया है।