देवघर।
देवघर एसडीएम द्वारा देवघर अनुमण्डल क्षेत्र के सभी बहुमंजिला ईमारत के मालिक/प्रबंधक, Co-ordinator और अध्यक्ष/सचिव , R.W.A. को निर्देश दिया गया है, कि अपने-अपने ईमारत या भवनों के छतों और बालकनी में उचित घेरा बनवा उसे सुरक्षित कर लें।
देवघर अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गई है कि देवघर अनुमण्डल क्षेत्र के सभी बहुमंजिला ईमारत (Multi Storey Building) के मालिक/प्रबंधक, Co-ordinator और अध्यक्ष/सचिव, R.W.A. (Resident Welfare Association) को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर अपने-अपने एपार्टमेंट/बहुमंजिला भवनों के छतों और बालकनी में उचित प्रकार का रेलिंग या घेरा बनवाने का निर्देश दिया गया है। उक्त आदेश के उल्लंघन या स्थलीय जांच के क्रम में त्रुटि पाये जाने पर संबंधित मालिकों/प्रबंधकों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
इस संबंध में एसडीएम द्वारा कहा गया कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि देवघर शहरी क्षेत्र में स्थित विभिन्न एपार्टमेंट/बहुमंजिला ईमारत (Multi Storey Building) के छत पर सही तरीके से रेलिंग का निर्माण नहीं किया जाता है। इस वजह से दुर्घटनावश किसी भी व्यक्ति के छत से नीचे गिरने से कोई अप्रिय घटना अथवा व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, जैसे विगत कुछ दिन पहले बरमसिया मोहल्ले में स्थित बहुमंजिला ईमारत में एक छोटी बच्ची का छत पर बने रेलिंग में जगह होने के कारण नीचे गिरने से मौत हो गई थी, जो कि बहुत ही खेदजनक है।
साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर द्वारा आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए देवघर अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि वे अपने स्तर से उपरोक्त निदेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगें।