देवघर:
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी है कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों से सबंधित *Advisory* जारी की गयी है। इसके बावजूद ऐसी सूचना मिल रही है कि उक्त आदेश का अनुपालन प्रतिष्ठानों द्वारा नहीं किया जा रहा है।
ऐसे में सभी प्रतिष्ठानों, कल-कारखानों के मालिकों को पुनः निदेशित किया जाता है उक्त आदेश के आलोक में लाॅक डाउन अवधि के दरम्यान किसी भी *Factory, Company, Industries* में पूर्व से कार्यरत श्रमिकों, मजदूरों, कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया जाना है, न हीं उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मियों का का वेतन काटा जाना है। इसके अलावे उनके रहने या मजदूरों या कर्मियों के खान-पान में असुविधा न हो,इस बात पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावे उपायुक्त नैन्सी सहाय द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन को लेकर श्रम अधीक्षक, देवघर को निदेशित किया गया है कि देवघर जिले में अवस्थित सभी प्रकार के लोक उपक्रमों, उद्योगो, फैक्ट्रीयों आदि कि जाँच करेगें एवं उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिष्चित करेगें।