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इन आदेशों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई, देखिये कौन-कौन से हैं निर्देश ….


देवघर।

देवघर अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गई कि झारखण्ड सरकार द्वारा “एपिडेमिक डिजीज कोविड-19, नियमावली 2020“ को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। साथ ही लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देवघर जिला अन्तर्गत दिनांक-31.03.2020 तक पूर्णतया तालाबंदी (lock down) करने का आदेश दिया गया है।

आदेशों के अनुपालन नहीं करने की स्थिति में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसी परिस्थिति में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ कोरोना संक्रमण की संभावना इत्यादि तथा जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र में धारा-144 द०प्र०सं० के अन्तर्गत निम्न प्रकार के निषेधाज्ञाएँ पारित किया गया है।

●इसके तहत निम्नलिखित आदेशों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान हैं-

*1.* 05 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति ना भीड़ लगायेगें और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे।

*2.* सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियाँ बंद रहेगी।

*3.* सभी निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी।

*4.* सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेगी। 

*5.* टैक्सी/ऑटो-रिक्शा/बसें/ई-रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी।

*6.* आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेगी। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे।

*7.* आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाले कार्यालय/प्रतिष्ठान को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है, जैसेः- विधि-व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी/कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएँ, कारा सेवाएँ, राशन दुकान, रेल हवाई अड्डा एवं बस अड्डा के लिए परिवहन, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था एवं दिशा-निदेश निर्गत किया जाएगा, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएँ, बैंक/ए०टी०एम०, प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया, टेलीकाॅम/इंटरनेट सेवाएँ/आई०टी० आधारित सेवाएँ, पोस्टल सेवाएँ, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएँ, खाद्य दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई०-काॅमर्स आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दुध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियाँ, टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, हाॅसपीटल, दवा दूकान, चश्में का दूकान एवं दवा उत्पादन की गतिविधियाँ एवं संबंधित परिवहन, पेट्रोल/डीजल पम्प एवं एल०पी०जी० गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियाँ। उपायुक्त से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ऐसे उत्पादन एवं निर्माण ईकाईयाँ जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, चालू रख सकते है। इन सभी ईकाईयों को कार्य संचालन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।

*8.* ऐसे व्यक्ति जो विदेश/दूसरे राज्यों से आए है या जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण होने की आशंका प्रतीत होती है, वे अगले 14 दिनों तक अनिवार्य रूप से Home Quarantine/Home Isolution में रहेंगे।

*9.* सब्जी, दूध, राशन एवं अन्य खाद्य पदार्थ विक्रेता जो वत्र्तमान में दर निर्धारित है उससे अधिक दर में क्रय-बिक्री न करें। ऐसी स्थिति में काला बाजारी करने वाले व्यक्तियों पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

*10.* सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निदेशों का अनुपालन करेगें।

*11.* यदि किसी व्यक्ति को COVID-19 पाॅजीटिव पाए जाने या संदेह के कारण मेडिकल सलाह के तहत् Institutional Quarantine Facility में या Isolation Facility में रखा गया है, तो वे बिना अनुमति के Quarantine या Isolation केन्द्र से बाहर नहीं निकलेंगे।

*12.* कोई भी Private Laboratory COVID-19 का सैम्पल टेस्ट नहीं करेगें। ऐसे सभी सैम्पल को जो सरकार द्वारा नामित किया गया है, वहीं भेजेंगे।

*13.* कोई भी व्यक्ति जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को सैम्पल लेने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगें।

*14.* स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा COVID-19 के उपचार संबंधी निदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे।

*15.* कोई भी व्यक्ति COVID-19 का अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही अफवाह फैलाने के लिए किसी को प्रोत्साहित करेगा।

*16.* कोई भी व्यक्ति या संस्था सक्षम पदाधिकारी के बिना लिखित अनुमति के COVID-19 के संबंध में unauthenticated सूचना का प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया से प्रचार-प्रसार नहीं करेगें।

*17.* उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, देवघर द्वारा देवघर शहरी क्षेत्र में आने वाले यात्रियों की जाँच हेतु चेक पोस्ट बनाये गये है जहाँ पर जाँच हेतु स्वास्थ्य कर्मियों सहित दण्डाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। देवघर अनुमंडल अन्तर्गत पड़ने वाले चेक पोस्ट पर सभी अंचलाधिकारी/थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि स्वयं सभी चेक पोस्टों पर औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे एवं बाहर से आने वाले वाहनों की आवश्यक जाँच करेगें।

*18.* उपर्युक्त निर्णयों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/प्रतिष्ठान को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-269, धारा-270, धारा-271 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् नियमानुसार दण्डनीय होंगे।

यह आदेश कार्यावधि के दौरान पाँच या उससे अधिक सरकारी सेवक या मीडियाकर्मी (प्रेस) पर लागू नहीं होगा। यह आदेश स्वास्थ्य विभाग के लागू नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में शवयात्रा हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना वांछनीय होगा। यह आदेश दिनांक-22.03.2020 के अपराह्न से दिनांक-31.03.2020 के अपराह्न तक प्रभावी रहेगा। 

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