देवघर।
कोरोना वायरस को लेकर देवघर अनुमंडल में धारा 144 लागू कर दिया गया है. दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेशानुसार कोरोना वायरस के महामारी के मद्देनज़र लोगो को एक जगह एकत्रित होने के लिए मना किया गया है।
अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। ऐसे में इस महामारी की गम्भीरता को देखते हुए Epidemic Disease ACT, 1897 के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना के तहत The Jharkhand State Epidemic Disease (COVID-19) Regulation-2020 जारी कर दिया गया है।
उक्त रेगुलेशन के आलोक में विषय की गम्भीरता को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी, विशाल सागर द्वारा द०प्र०सं० की धारा-144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र में दिनांक-20.03.2020 के अप० से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
इसके तहत सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र में खेल-कूद से संबंधित सभी आयोजन, सांस्कृतिक महोत्सव, रैली, जूलूस, स्कूल व काॅलेजों में वार्षिक खेल-कूद समारोह, सामाजिक मिलन समारोह आदि का आयोजन बगैर अनुमति के नहीं किया जायेगा।
इसके अलावा इस बीमारी का फैलाव संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खासने ओर छीकने पर मूँह एवं नाक से निकलने वाले ड्रापलेट्स के माध्यम से होता है। यह ड्रापलेट्स पानी के सम्पर्क में आने के बाद बहूत तेजी से पानी को संक्रमित करता है। अतः ऐसी परिस्थिति में सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित शिवगंगा तालाब सहित जलसार तालाब, माथाबांध, जूनपोखर, नंदन पहाड़ तालाब एवं अन्य वैसे तालाब जहाॅ लोग स्नान एवं कपड़े धोने का कार्य करते है, प्रतिबंधित रहेगा। शिवगंगा तालाब में उक्त आदेश को सुनिश्चित कराने के लिए एन०डी०आर०एफ० की टीम तैनात रहेगी। साथ हीं सभी मुखिया, ग्राम प्रधान, थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में उक्त आदेश का सतत् अनुपालन कराने का निदेश दिया गया है।
ऐसे में उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।