देवघर।
आगामी बसंत पंचमी को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी विशाल सागर के द्वारा देवघर अनुमण्डल अंतर्गत पड़ने वाले विभिन्न स्कूलों, काॅलेजों एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्य, स्कूल प्रबंधकों एवं सरस्वती पूजा समितियां को निदेशित किया गया है कि वे माँ सरस्वती पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के क्रम में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर अपने यहां वोलेंटियर नियुक्त करेंगे, ताकि कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों को नियंत्रण करने में सहूलियत हो सके।
इसके अलावा कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र के रूप में Public announcement system simple mike का उपयोग पूजा स्थल एवं विसर्जन स्थल पर रात दस बजे तक ही करेंगे, जो Loudspeaker Act की धाराओं के अंतर्गत होगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के रूप में डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे।
साथ हीं मूर्ति विसर्जन के दौरान सरस्वती पूजा समितियां एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सड़क अथवा रास्ते में डीजे का प्रयोग नहीं किया जायेगा, ताकि आम जनता को किसी प्रकार का कोई हानि व असुविधा न हो।
इसके अलावा कहा गया है कि 30 जनवरी को माँ सरस्वती का पूजा करने के बाद 31 जनवरी को रात 10 बजे तक विधिवत प्रतिमा विसर्जन करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति उक्त कार्यक्रम में किसी प्रकार का घातक हथियार यथा-लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष या किसी प्रकार का अग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर शरीक नहीं होंगे। सिर्फ इतना हीं नहीं सभी सरस्वती पूजा समितियां एवं शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा पूजा पंडाल के आस-पास श्रद्धालुओं के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय एवं इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाय कि यातायात व्यवस्था किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो और श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आगे कहा गया है कि The Noise Pollution Rules 2000 के अनुसार Hospital, Telephone Exchange, Educational Institution, Hostel एवं Court को Silence Zone क्षेत्र माना गया है, जिसका सभी सख्ती से अनुपालन करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान सभी शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखेंगे एवं किसी प्रकार का कोई भी साम्प्रदायिक नारेवाजी नहीं करेंगे। साथ हीं सभी सरस्वती पूजा समितियां एवं शैक्षणिक संस्थान पूजा पंडाल के आस-पास अग्निरोधी सामग्री यथा अग्निशमन यंत्र, पानी, बालू आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सभी पूजा समिति के आयोजक प्रतिमा स्थल, पूजा स्थल से मूर्ति विसर्जन स्थल तक जाने वाले रास्ते का रूट चार्ट मूर्ति विसर्जन के पूर्व अनुमण्डल कार्यालय, देवघर एवं संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करायेंगे, ताकि विसर्जन के समय निगरानी रखते हुए विधि-व्यवस्था संधारण में सहूलियत हो सके।