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देवघर।
अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर विशाल सागर द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचना के आलोक में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए बतलाया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई है कि धर्मसेना धर्मजागरण समन्वय मंच के द्वारा दिनांक-12.01.2020 के शाम 05ः00 बजे शिवलोक परिसर, देवघर में CAA के समर्थन में “एक शाम माँ भारती के नाम“ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए अनुमंडल कार्यालय से किसी भी प्रकार की कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। इसके अलावा उनके द्वारा कहा गया कि चूंकि यह कार्यक्रम CAA के समर्थन में किया जा रहा है, इसलिए इस प्रकार की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है कि संस्था के द्वारा CAA के आधार पर लोगों की भावनाओं को उत्तेजित किया जा सकता है एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा सकती है।
ऐसे में विधि व्यवस्था संधारण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर द्वारा धर्मसेना धर्मजागरण समन्वय मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्थल व उसके 100 मीटर के परिधि में दिनांक-12.01.2020 के अपराह्न से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गयी है और कहा गया है कि उक्त पारित आदेश के अंतर्गत धर्मसेना धर्मजागरण समन्वय मंच द्वारा किसी प्रकार का कार्यक्रम/सभा, नुक्कड़ नाटक, रैली, जूलूस इत्यादि का आयोजन नहीं किया जायेगा।
साथ हीं संस्था से जुड़े 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं रहेंगे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति घातक हथियार एवं अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे। साथ हीं उक्त पारित आदेश को उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी है कि संस्था यदि चाहे तो कार्यक्रम की पूर्व सूचना देते हुए नियमानुसार उसकी अनुमति प्राप्त कर सकते है एवं यह आदेश शव यात्रा, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों, पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों पर प्रभावी नहीं रहेगा। साथ हीं अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर ने अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी, देवघर को भी आदेशित किया गया है कि वे इसकी सतत् निगरानी रखेगें एवं किसी भी प्रकार की विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर कानूनी कार्रवाई करेगें।