देवघर।
देवघर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी 06 दिसम्बर से 11 दिसम्बर तक बीएलओ द्वारा फोटो वोटर्स स्लिीप का वितरण घर-घर जाकर करना सुनिश्चित किया गया है। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया है। साथ ही शत-प्रतिशत डिजिटल मतदाता पर्ची का वितरण सुनिश्चित कराने के साथ इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।
ऐसे में आप सभी जिलावासियों को मतदाता पर्ची मिलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो, आप अपने बीएलओ से सम्पर्क कर समस्या का ससमय समाधान कर सकते है। साथ ही मतदान की तिथि से 05 दिन पूर्व तक मतदाता पर्ची न मिलने पर अनुवीक्षक नियंत्रण कक्ष (टोल फ्री नम्बर-18003450733) (Complaimt Monitoring Control Room And Call Centre) या 1950 पर कॉल कर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
डिजिटल मतदाता पर्ची से मिलेगी मतदाताओं को सुविधा
डिजिटल मतदाता पर्ची को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जानकारी दी कि झारखंड विधानसभा चुनाव से भारत निर्वाचन आयोग कुछ नई चीजों की शुरुआत की है, जिसमें क्यूआर कोड सिस्टम भी शामिल है। इस बार मतदाताओं को जो मतदाता पर्ची दी जाएगी, उसमें क्यूआर कोड भी प्रिंट रहेगा। यह मतदाताओं को बूथ पर लंबी लाइन से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। यह सुविधा देवघर विधानसभा क्षेत्र के बूथों के लिए उपलब्ध रहेगी। बूथ एप के जरिए वोटर की सारी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी। इससे वोटरों का भी समय बचेगा। साथ ही पीठासीन पदाधिकारियों को भी अन्य रिपोर्ट बनाने में काफी सहूलियत होगी।
डिजिटल मतदाता पर्ची वितरण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश
डिजिटल मतदाता पर्ची वितरण के समय संबंधित बीएलओ पर्ची वितरण के दौरान दी गयी पंजी में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेंगे। घर में संबंधित मतदाता नहीं होने पर घर के किसी ऐसे सदस्य को पर्ची दी जायेगी जो स्वयं भी मतदाता हो। मतदाता पर्ची किसी भी स्थिति में समूह में किसी को नहीं दी जायेगी। किसी भी प्रकार से अनाधिकृत व्यक्ति के माध्यम से वितरण कराना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा आईपीसी के तहत दण्डनीय है। मतदाता पर्ची वितरण के दौरान कोई मतदाता मृत हो गये हों, अनुपस्थित हैं या स्थानांतरित हो गये हो तो उनके मतदाता पर्ची पर ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत) जो भी लागू हो अंकित किया जायेगा।
बीएलओ के पास दो प्रति वर्णक्रमानुसार फोटो रहित मतदाता सूची उपलब्ध होगी, जिसका उपयोग मतदाताओं के क्रमांक आदि खोजने के कार्य में लाया जायेगा। वितरण के बाद बची हुई पर्ची बीएलओ द्वारा संबंधित ईआरओ को वापस लौटा दिया जायेगा। वितरण संबंधी कार्यक्रम की सूचना सभी राजनैतिक दल/अभ्यर्थियों को भी दी जायेगी।