देवघर।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नैन्सी सहाय ने संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया है कि देवघर जिला अंतर्गत पड़ने वाले अनुमंडल, प्रखण्ड, मतदान केन्द्र, चिन्हित हाट बाजार, टोला, मुहल्ला, सरकारी विभागों, उच्च विद्यालय, औद्योगिक घरानों एवं सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर ईवीएम व वीवीपैट के प्रचार-प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया जाय।
इसके अलावे उन्होंने जानकारी दी कि अभियान के तहत सभी महत्वपूर्ण स्थलों प्रखण्ड मुख्यालय, सभी पंचायत भवन, मतदान केन्द्र के मुख्य ग्राम एवं अवस्थित +2 विद्यालय, काॅलेज, कस्तुरबा विद्यालय, हाट बाजार एवं महत्वपूर्ण स्थलों तक जाने एवं आने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, संबंधित पंचायत सचिव, बीएलओ, सुपरवाईजर एवं अन्य कर्मियों के नाम से प्रतिनियुक्त आदेश निर्गत कर उन्हें ईवीएम व वीवीपैट के प्रचार-प्रसार, प्रदर्शनी हेतु जिम्मेवार होंगे।
प्रदर्शनी सह प्रशिक्षण हेतु प्राप्त होने वाले सभी प्रखण्डों को आवंटित ईवीएम व वीवीपैट को सुरक्षित रूप से संबंधित प्रखण्ड के थाना में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी रखवाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परस्थिति में उक्त ईवीएम व वीवीपैट को किसी निजी भवन अथवा अन्य स्थानों पर संधारित नहीं किया जाय। पूर्व की भांति प्रखण्ड से सभी पंचायत भवन, मतदान केन्द्र के मुख्य ग्राम एवं अवस्थित +2 विद्यालय, काॅलेज, कस्तुरबा विद्यालय, हाट बाजार एवं महत्वपूर्ण स्थलों तक ईवीएम व वीवीपैट को सुरक्षित रूप से सशस्त्र बल के साथ परिवहन किया जाना है। इसमें किसी भी तरह की चूक को गंभीरता से लिया जायेगा। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि ईवीएम व वीवीपैट को सुरक्षित रूप से सशस्त्र पुलिस बल के साथ परिवहन करायेंगे।
प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान वोटर कास्टींग का कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाय एवं इसका प्रोपर रिकाॅर्ड संधारण किया जाय। साथ ही Daily Return Register of mock Poll के अनुरूप प्रत्येक जागरूकता दल द्वारा Daily Return Register of mock Poll तैयार किया जाय एवं इसकी प्रति स्वीप, जिला निर्वाचन कार्यालय, देवघर को ससमय उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।