देवघर।
चुनाव आयोग के द्वारा आर्दश आचार संहिता के घोषणा के बाद जिला प्रशासन द्वारा बाजारों के साथ-साथ चौक-चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर लगाये गए होर्डिंग बैनर-पोस्टर को हटवाने का काम शुरू कर दिया गया है।
आचार संहिता के घोषणा के बाद हीं उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैंसी सहाय द्वारा संबंधित सभी अधिकारियों को जिले में आर्दश आचार संंहिता का शक्ति से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।
इस दिशा में अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर के नेतृत्व में अधिकारियों ने पैदल मार्च कर देवघर शहरी क्षेत्र के शिवगंगा, रांगामोड, अंबेडकर चौक, भुरभुरा मोड़ के साथ विभिन्न स्थलों से राजनीतिक बैनर-पोस्टर, झंडे और होर्डिंग को हटावाया गया।
SDM ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के तत्काल पश्चात आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। माॅडल कोड ऑफ़ कन्डक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियां वर्जित रहेंगीं। शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के परिसर में चुनाव सभाएं नहीं होगी। आदर्श आचार संहिता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस में गठित प्रकोष्ठ में शिकायत कर सकते हैं।
इस कड़ी में सबसे पहले सभी सरकारी भवनों और खंभो पर लगे बैनर-पोस्टर और होर्डिंग हटवा दिये गये। साथ ही बिजली खंभो और टेलीफोन पोल पर लगाये गये प्रचार सामग्री, पार्टी की झंडिया आदि भी तत्काल हटायी गयी। इसके अलावे कई और टीमों के द्वारा देवघर जिला अंतर्गत पोस्टर-बैनर, होर्डिंग, झंडे हटवाने का कार्य किया जा रहा हैं।