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देवघर:सरकारी राशि गबन के आरोप में मुखिया को निलंबित करने की अनुशंसा,पंचायत सचिव निलंबित

Deoghar: चोरी के डक्टाइल पाइप लदा ट्रक जब्त


देवघर।

देवघर उपायुक्त नैंसी सहाय के निदेशानुसार ग्राम पंचायत-बीचगढ़ा, प्रखंड-मोहनपुर में 14वें वित्त आयोग मद से एजेन्सी के माध्यम से एलईडी स्ट्रीट लाईट क्रय में हलधर राणा, तत्कालीन पंचायत सचिव, पंचायत-बीचगढ़ा, प्रखंड-मोहनपुर (सम्प्रति देवीपुर प्रखंड) एवं बिन्दा देवी, मुखिया द्वारा बरती गयी अनियमितता के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी पंचायत सचिव को निलंबित किया गया। साथ हीं ग्राम पंचायत-बीचगढ़ा, प्रखंड-मोहनपुर के मुखिय बिंदा देवी के विरूद्ध अपने कार्य के प्रतिस्वेच्छाचारिता, दायित्वहीनता, कदाचार में संलिप्तता एवं पद का दुरूपयोग करते हुए सरकारी राशि के गबन के आरोप में इन्हें झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 142 के तहत् तथा धारा 30 एवं 64 के तहत् पदच्युत/निलंबन करने की अनुशंसा की गयी है।

सरकारी राशि गबन के आरोप मे पंचायत सचिव को किया गया निलंबित

उपायुक्त नैंसी सहाय द्वारा ग्राम पंचायत-बीचगढ़ा में नियमविरूद्ध किए गए एलईडी स्ट्रीट लाईट क्रय के मामले में मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से एजेन्सी के माध्यम से सरकारी राशि के गबन करने के आरोप में हलधर राणा, पंचायत सचिव, देवीपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके अलावे श्री राणा को निलंबन अवधि में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 96 के तहत केवल जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा। चूँकि मामला मोहनपुर प्रखंड से संबंधित है, अतः निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय देवीपुर प्रखंड ही रहेगा। साथ ही श्री राणा के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने की आदेश दिया गया है।
ज्ञात हो कि दिनांक 11.06.2019 को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, देवघर एवं परियोजना पदाधिकारी, मनरेगा, देवघर द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत-बीचगढ़ा, प्रखंड-मोहनपुर में नियमविरूद्ध क्रय किए गए एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन की जाँच की गयी थी, जिसमें खंभे पर एलईडी स्ट्रीट लाईट नगण्य पाये गये तथा अभिलेखीय जाँच में मो0-8,78,710/-(आठ लाख अठारह हजार सात सौ दस) रुपये चार चरणों में निकासी कर गबन करने का आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये गये। प्रत्यक्षतः प्रमाणित आरोप के संबंध में मुखिया बिंदा देवी तथा पंचायत सचिव हलधर राणा से अपना पक्ष रखने हेतु तीन बार कारण-पृच्छा दाखिल करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् इन दोनों के द्वारा गबन की गई राशि के संबंध में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए तथा एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हुए स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो मनगढंत, तथ्य से परे एवं भ्रामक हैं।
ऐसे में ग्राम पंचायत-बीचगढ़ा, प्रखंड-मोहनपुर के मुखिया बिंदा देवी के विरूद्ध अपने कार्य के प्रतिस्वेच्छाचारिता, दायित्वहीनता, कदाचार में संलिप्तता एवं पद का दुरूपयोग करते हुए सरकारी राशि के गबन के आरोप में इन्हें झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 142 के तहत् तथा धारा 30 एवं 64 के तहत् पदच्युत/निलंबन करने की अनुशंसा करते हुए कहा है कि ऐसे भ्रष्ट आचरण के लिए मुखिया के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने की बात कही गयी है।
इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर को आदेश दिया गया है कि हलधर राणा, तत्कालीन पंचायत सचिव, बीचगढ़ा के विरूद्ध जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु प्रपत्र-’क’ में आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित तीन प्रतियों में मूल रूप में अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। 

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