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सांसद निशिकांत दुबे को हाई कोर्ट से राहत, पीड़क कार्रवाई पर रोक, अगली सुनवाई 26 मार्च को


रांची।

गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से राहत मिली है.  साल 2009 के एक मामले में हाईकोर्ट ने  सांसद निशिकांत को राहत देते हुए पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. 

दरअसल, साल 2009 में गोड्डा के पौड़ेयाहाट में निशिकांत दुबे धरना प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान उनके ऊपर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज हुया था।  इसी मामले में सांसद निशिकांत दुबे झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में केस को खत्म करने (Quashing) के लिए याचिका दायर की थी.

गुरुवार को जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की कोर्ट में सुनवाई के बाद सांसद के ऊपर किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी गयी है. अब मामले की सुनवाई 26 मार्च को होगी। 

सुनवाई के दौरान सांसद निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट से कहा कि सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन उनके द्वारा सरकारी कार्य में किसी तरह का बाधा नहीं डाला गया था. इसलिए केस को खत्म (Quashing) कर दिया जाये। 

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