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मिलावटखोरों पर पैनी नज़र,SDM ने किया औचक निरीक्षण,बूचड़खानों में भी सख्त निर्देश

Reported by: राजकुमार 

देवघर।

देवघर अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर द्वारा सिविल सर्जन सहित डाॅक्टरों की टीम के साथ रविवार को शहरी क्षेत्र के बूचड़खाना एवं खाद्य सामग्री विक्रेता सहित मिठाई और नमकीन दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया.

लिए गए मिठाई के सैंपल: 

अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर के नेतृत्व में देवघर शहरी क्षेत्र अन्तर्गत  खाद्य सामग्री बेचने वाले कई दुकानों यथा- डेयरी उत्पादों के विक्रेता, मिठाई-नमकीन के दुकान आदि का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम के द्वारा शहर के कई दुकानों में बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गयी और दुकानों में बेची जा रही मिठाई का सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेजा गया, ताकि लैबोरेटरी में उसकी जांच करायी जा सके। 

बिना लाइसेंस बूचड़खाना नहीं चलाने का निर्देश: 

साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बरमसिया में अवस्थित बूचड़खाना का निरीक्षण कर उनके लाइसेंस इत्यादि की जांच की गई। सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के दुकान न चलाएं। यह गैर कानूनी है। ऐसे में यदि कोई दुकानदार जांच के दौरान बिना लाइसेंस के दुकान चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। 

रखें डीप-फ्रीज, साफ-सफाई का रखें ध्यान:

अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी बूचड़खाना मालिकों को निर्देश दिया कि कटे हुए मीट को बाहर खुले में न रखें बल्कि इसे रखने के लिए डीप-फ्रीजर का प्रयोग करें और दुकान व उसके आसपास साफ-सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा उनके द्वारा सभी बूचड़खाना के मालिकों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे वेटनरी डॉक्टर से लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत हीं दुकान का संचालन करें।

मिलावट करते पकड़े जाने पर बंद हो सकता है प्रतिष्ठान: 

इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि आने वाले कुछ दिनों में कई महत्वपूर्ण त्योहार आने वाले हैं, जिसमें काफी ज्यादा संख्या में खाद्य सामग्रियों की बिक्री होती है। ऐसे में दुकानदारों द्वारा खाद्य सामग्रियों के गुणवत्ता से समझौता किये जाने या उनमें मिलावट किये जाने के संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सभी खाद्य सामग्रियों के विक्रेताओं को स्पष्ट निदेशित किया कि कोई भी दुकानदार किसी भी हालात में खाद्य सामग्रियों में मिलावट ना करें। अन्यथा पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके प्रतिष्ठान को बंद भी किया जा सकता है। 

दुकान में जरूरी कागजात रखने के निर्देश: 

जांच के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लाइसेंस इत्यादि को दुकान में न रखने के कारण बहुत से दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि दुकान से संबंधित जरूरी कागजात एवं लाइसेंस को हर समय दुकान में रखें व वरीय पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे दिखाएं। दुकान के अंदर व बाहर साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखें। साथ ही दुकान में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का पूर्ण ख्याल रखें। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी प्रतिष्ठान मालिकों, दुकानदारों को सलाह व उचित दिशा-निर्देश दिया गया व दूसरी बार निरीक्षण करने पर गलती पाए जाने पर सभी दुकानदारों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाने की बात कही गई। 

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि विभिन्न प्रतिष्ठानों से संग्रह किए गए खाद्य नमूनों को नामकुम लैबोरेट्री भेजा जाएगा, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस औचक निरीक्षण में अजय कांत झा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, डॉक्टर ए. के. सिंह प्रभारी जसीडीह, अनिल कुमार अनुमंडल कार्यालय देवघर के कर्मचारी इत्यादि उपस्थित थे।

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