देवघर।
देवघर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची को पत्राचार कर तैयब अली, मुखिया, ग्राम पंचायत-लहरजोरी, प्रखण्ड-मारगोमुण्डा, जिला-देवघर को पदच्युत करने के संबंध मेें अनुरोध किया गया है।
जानकारी हो कि विगत दिनों जिला परिषद सदस्य मो0 अबु अख्तर द्वारा तैयब अली, मुखिया के विरूद्ध दिये गये अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा अवैध तरीके से एक से अधिक राशन कार्ड बनवाकर जन वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न का उठाव लगातार कई वर्षो से किया जा रहा है। इस पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा मामले की जांच की गयी एवं जांच के क्रम में आरोप को सही पाया गया है। इस क्रम में मुखिया से स्पष्टीकरण भी प्राप्त की गयी, जो की भ्रामक एवं असंतोषप्रद प्रतीत होता है।
विदित है कि तैयब अली, मुखिया जो कि एक लोक सेवक है उनके द्वारा अवैध खाद्यान्न का उठाव किया जाना जहां एक ओर उनके द्वारा वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा अपने संवैधानिक पद का दुरूपयोग को सिद्ध करता है। मुखिया के द्वारा झारखण्ड पंचायत अधिनियम, 2001 की धारा 73 (क) (प) (10), धारा 75 (क) 27 एवं धारा 102(i) में दिये गये प्रावधानों का घोर उल्लघंन किया गया है, जो इनके भ्रष्ट आचरण, कत्र्तव्य पालन में अक्षमता एवं कदाचार में लिप्त होने का प्रमाण देता है।
ऐसे में तैयब अली, मुखिया के विरूद्ध लगे आरोप, आरोप संबंधी जांच प्रतिवेदन, तैयब अली का स्पष्टीकरण एवं उपरोक्त से जुड़े सभी साक्ष्य पत्र के साथ संलग्न जांच करते हुए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची से अनुरोध किया गया है कि अधिनियम की धारा 30 एवं धारा 64 के तहत् तैयब अली को मुखिया पद से पदच्युत करते हुए अधिनियम की धारा 73 (क) (ii) के तहत् मुखिया का सम्पूर्ण प्रभार उप मुखिया को दिया जाय एवं तैयब अली के विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई की जाय।