धनबाद।
धनबाद के वासेपुर के विक्की हत्याकांड में आज एडीजे 12 की अदालत ने हत्याकांड के आरोपी अमन, जिशान उर्फ़ लफ़्फ़ा, अलताफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनो पर पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया. उपरोक्त हत्याकांड में राजू खान और राज फरार है. इस सजा के बाद से विक्की के परिजन खुश है.
कब हुई थी विक्की की हत्या:
29 अगस्त 2017 को वासेपुर आरा मोड़ निवासी अब्दुल गफ्फार के पुत्र विक्की (20) की रात पौने आठ बजे गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. विक्की अपनी माँ के लिए दवा लाने घर से निकला था. मटकुरिया रोड के पास दुकान पहुंचा. जहाँ पास की गली में उसकी हत्या की गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विक्की को दो गोली मारी गयी थी. एक गोली गरदन में लगकर आरपार हो गयी, वहीं एक गोली छाती में लगकर धस गयी.
परिजन फैसले से खुश:
सजा सुनाये जाने के वक्त कोर्ट में उपस्थित हुए विक्की के बड़े भाई इरफ़ान उर्फ़ सोनू कोर्ट से बाहर आने के बाद बताया कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था. न्यायालय का फैसला आज उनके हक में आया है. उन्होंने उम्मीद की है कि शेष अन्य दो आरोपी भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे. एडिशनल पीपी अनिल कुमार झा ने बताया कि विक्की हत्याकांड के आरोपी अमन पर गोली चलाने का आरोप था. जिसके ऊपर आर्म्स एक्ट की धारा भी लगाई गई है.
अभी भी दो आरोपी बाहर:
विक्की के बड़े भाई मो इरफान उर्फ सोनू ने जेल में बंद गैंगस्टर फहीम खान के परिजन समेत पांच के खिलाफ मामला दर्ज कराया कराया था. जिसमे वासेपुर निवासी जिशान उर्फ लफ्फा, अलताफ, फहीम खान का साला व मरहूम टुन्ना खान का भाई राजू खान, बेटा अमन व फहीम खाना का साला भोलू खान का बेटा राज शामिल है।हत्याकांड में राजू खान और राज फरार है.