बोकारो।
गोमिया थाना क्षेत्र के स्वांग गुलगुलिया टोला में 14 वर्षीया नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को अदालत ने बुधवार को सज़ा सुनाई है. इसमें नाकाबंदी पासी, उसका ससुर घोषाल पासी और सुगंदा उर्फ गुड़िया देवी शामिल हैं.
बोकारो का बहुचर्चित खानाबदोश परिवार की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले नाकाबंदी पासी को पोक्सो कोर्ट रंजीत कुमार की अदालत ने 20 साल की सजा औऱ दस हजार का जुर्माना लगाया है. वहीं दुष्कर्म की सज़ा सुनाने वाले तथाकथित मुखिया घोषाल पासी घोषाल पासी और सुगंदा देवी उर्फ गुड़िया को दस साल की सजा औऱ दस हजार का जुर्माना लगाया है.
यह चर्चित घटना सात जुलाई 2014 को हुई थी. नाबालिग बालिका के भाई ने नाकाबंदी पासी की पत्नी से छेड़खानी की थी. इसकी जानकारी गांव के तथाकथित मुखिया को मिली तो उसने गांव में खुलेआम पंचायती लगा कर अपने दामाद को छेड़खानी करने वाले युवक की नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने का आदेश दिया था. इसके बाद दामाद नाकाबंदी पासी ने नाबालिग बालिका को सबके सामने पकड़ कर घर से कुछ दूर झाड़ियों में ले गया और दुष्कर्म किया था.
तथाकथित मुखिया के आदेश के कारण कोई भी उसे बचाने नहीं आया. इसके बाद मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री, डीजीपी व कई आला अधिकारी भी पहुंचे थे।