देवघर/मधुपुर
मधुपुर रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर निवासी सफदर खान को मारपीट और छिनतई मामले में ढाई साल की सजा सुनाई है.
बताया जाता है कि सफदर खान द्वारा गत 7 जून 2013 को मधुपुर स्टेशन परिसर में पनाहकोला निवासी वकार मोहम्मद खान के साथ मारपीट और बीस हजार नगद की छिनतई किया था. मामले को लेकर पीड़ित रेल थाना मधुुपुर में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. न्याय को लेकर लगतार पीड़ित कोर्ट पहुंच रहा था.
इस संबंध में आरोपी के विरूद्ध जीआरपी कांड संख्या 20/13 में धारा 341, 323, 324, 504, 379, 34 आइपीसी के तहत मुजरिम करार दिया गया. विदित हो कि वकार मोहम्मद खान आरोपी सफदर खान का ससुर है. वकार की पुत्री द्वारा उनके पति सफदर पर दहेज प्रताड़ना का मामला चल रहा था. इसी केस को उठाने को लेकर अपने ही ससुर के साथ मारपीट व छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया.
इस संबंध में सरकारी अधिकवक्ता मो आरीफ ने बताया कि आरोपी को धारा 379 में एक वर्ष, 504 में एक वर्ष, 323 में छह माह व 341 में 15 दिन की सजा रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार प्रजापति द्वारा सुनाई गयी है. आरोपी पश्चिम बंगाल के बर्नपुर स्टेशन में बुकिंग क्लर्क के पद पर कार्यरत है.