गिरिडीह:
गिरिडीह कोर्ट ने दो अलग-अलग मामले में दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है. जबकि हत्या के साजिश में शामिल एक आरोपी को 7 वर्ष और दो आरोपी को 2-2 महीने की सजा सुनाई है.
पहला मामला वर्ष 2007 का था। बताया गया कि बेंगाबाद में हुए किशन मियां की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी तर्बली मियां उर्फ कासीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं अन्य आरोपी इसराफिल मियां को 7 साल तो दुखन मियां एवं मथुरा प्रसाद को छह छह माह की सजा दी गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया। बताया गया कि ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में वर्ष 2007 में झगड़ा हुआ था जिसमें तीर धनुष से किसुन की हत्या कर दी गई थी।
इधर दहेज हत्या के एक मामले में भी एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने पूनम देवी के हत्या के आरोपी पति धनंजय प्रसाद सिंह को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की। कुल मिलाकर सालों तक चले ट्रायल के बाद दो मामलों के गुनहगारों को उनके किए की सजा दे दी गई।