रांची:
पूर्व मंत्री दुलाल भुईंया को 5 साल की सश्रम कारावास और 10 लाख के जुर्माना के बाद कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है. पूर्व मंत्री ने कहा कि नीचली अदालत के फ़ैसले से वह असंतुष्ट है,ऊपरी अदालत का खटखटाएंगे दरवाजा।
आय से अधिक संपत्ति का मामला पूर्व भू-राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां पर फैसला सीबीआई न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को सुनाया। पूर्व मंत्री के खिलाफ एक करोड़ तीन लाख चार हजार 547 रुपये संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2013 में कांड संख्या आरसी 21ए/2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लंबे अंतराल के बाद अदालत ने दुलाल भुईंया को 5 साल कारावास और 10 लाख का जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले से पूर्व मंत्री मायूस नज़र आये.
उन्होंने साफ तौर से इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि मामले की अपील ऊपरी अदालत में करेंगे।
वहीं उनके अधिवक्ता ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति मामले में न्यायालय ने पूर्व मंत्री को दोषी पाया है और उसपर अपना फैसला सुनाया है. उन्होंने बताया कि मामले में दोनों पक्षो की ओर से 21- 21 गवाह प्रस्तुत किये गए।
बहरहाल, मामले को लेकर दुलाल और उनके अधिवक्ता ऊपरी अदालत कब तक जाते हैं और वहां क्या निर्णय आता है ये देखना दिलचस्प होगा।