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पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद तो नाबालिग के साथ यौन शोषण करने वाले को 10 साल की सज़ा

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बोकारो:

दो अलग-अलग मामलो में अपर सत्र न्यायधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने दो आरोपियों को सजा सुनायी.

एक आरोपी संजय हाजरा को पत्नी की हत्या के आरोप में सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई. तो दूसरे मामले में आरोपी दिवाकर रवानी को नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने के मामले में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा व दस हजार का जुर्माना भी लगाया.

पहला मामला: 

पहला मामला चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बांधडीह चिटाही टांड का है. जब आरोपी संजय हासदा दहेज को लेकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर जहर देकर उसे मार दिया. घटना 23 अप्रैल 2009 की है.

दूसरा मामला: 

वहीं दूसरे मामले में आरोपी दिवाकर रवानी एक नाबालिक लड़की को शादी का झासा देकर बैंगलोर ले गया औऱ उसके साथ यौन शोषण किया। इस दौरान लड़की गर्भवती हो गयी. तो लड़की का एबॉर्शन करा दिया और फिर दूसरी बार गर्भवती लड़की हो गयी. मामला चंदनक्यारी प्रखंड के सियालजोरी थाना का है.

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