रांची:
साल 2011 में झारखंड में हुए 34वीं नेशनल गेम्स के दौरान करोड़ो रूपये के गबन के आरोपी मधुकांत पाठक ने रांची एसीबी की कोर्ट में सरेंडर किया। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी था.
मधुकांत पाठक राष्ट्रीय खेल कार्यकारिणी समिति यानी NGOC के कोषाध्यक्ष थे. सरेंडर करने के बाद मधुकान्त पाठक की ओर से जमानत याचिका दायर किया गया. लेकिन उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए मधुकान्त पाठक को 21 जून तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है.
साल 2011 में झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। इसमें 28 करोड़ 38 लाख 9 हज़ार के गबन की बात सामने आई थी। एजी की रिपोर्ट के आधार पर यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जरूरी दस्तावेज के साथ राज्य सरकार के समक्ष पेश करने को कहा था। इस पर राज्य सरकार ने निगरानी को जांच का जिम्मा सौंपा था।
मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद मधुकांत ने न्यायालय में जमानत के लिए गुहार लगाई थी, जहां से राहत नही मिलने के बाद आखिरकार मधुकांत पाठक ने रांची के एसीबीे कोर्ट में सरेंडर किया.
34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में मधुकांत पाठक के अलावा एफ एम हाशमी और पीसी मिश्रा भी आरोपी है, जिन्हें पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल दोनों जमानत पर हैं। इस मामले में झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आर के आनंद से भी समय-समय पर निगरानी की टीम पूछताछ करती रहती है।