spot_img

गैंगस्टर फहीम खान के बेटे को पांच साल की सज़ा

Railway ने Odisa Train Accident की CBI जांच की सिफारिश की

Deoghar: मारपीट को लेकर मामला दर्ज

Deoghar: छत ढलाई के दौरान गिरा मजदूर, जख्मी

रिपोर्ट: बिपिन कुमार 

धनबाद: 

गैंगस्टर फहीम खान के पुत्र इक़बाल खान समेत उनके दो साले रिंकू खान और भोलू खान को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे की अदालत ने जदयू नेता डब्बू सिंह की बेटी शोभा सिंह पर हमला मामले में दोषी पाते हुए पांच और तीन साल की सजा सुनाई है।

इस मामले में उपरोक्त अभियुक्तों के बचाव पक्ष के अधिवक्ता अब हाई कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी में है। 

तीनों अभियुक्तों पर कराई थी प्राथमिकी दर्ज: 

वर्ष 2011 में 17 अगस्त को पीड़िता शोभा सिंह ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। डब्बू सिंह हत्या मामले में केस उठाने की मिल रही धमकी के दौरान अभियुक्तों ने शोभा सिंह को पीछे से गोली मारी थी। 

आरोपियों को पांच साल की सजा:

इस कांड में धारा 307 के तहत पांच साल तथा आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा न्यायालय के द्वारा सुनायी गयी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार दोनों ही सजा साथ-साथ चलेंगी। उक्त आरोपी इस मामले में पूर्व से ही जेल में बंद है।

Leave a Reply

Hot Topics

Related Articles

Don`t copy text!