बोकारो:
प्रथम जिला एंव सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने एक बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी दिलीप रविदास को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
आरोपी पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया. घटना 22 मई 2009 की बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह की है.
बताया जा रहा कि आरोपी दिलीप रविदास अपने दो अन्य अभियुक्तो के साथ मनोज प्रसाद के घर में घुसकर गांजा पीने को लेकर चिलम की मांग करने लगा जब इसका विरोध मनोज और उनकी पत्नी ने किया तो आरोपियों ने मारपीट शुरु कर दी. इसी बीच पीड़ित की 13 साल की बच्ची अपने मां पिता को बचाने आयी तो आरोपी ने भुजाली मारकर बच्ची को जख्मी कर दिया। इस हमले से माता-पिता और बच्ची भी घायल हो गए थे. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के क्रम में बच्ची की मौत हो गयी थी.