बोकारो:

दहेज के लिेए जलाकर हत्या करने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने तीन आरोपियों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है.

सजा पाने वालो में दो मृतका के भैसूर मुनिम चंद्र गुप्ता और दशरथ प्रसाद गुप्ता के साथ मृतका की गोतनी मिली देवी शामिल है. घटना 8 दिसंबर 2010 चास थाना क्षेत्र की है. इस मामले में पति को पूर्व में ही कोर्ट के द्वारा सजा सुनायी जा चुकी है. बताया जा रहा है कि नीलम देवी से दहेज में 50 हजार की मांग की जा रही थी. दहेज नहीं लाने को लेकर उसे ससुराल मे प्रताड़ित किया जा रहा था.
इसी बीच जब कमरे में नीलम सोयी थी तो दोनो भैसूर और गोतनी कमरे में घुसकर किरासन तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था. बचने के लिए नीलम घर के अंदर बने कुएं में कूद गयी थी और फिर पड़ोस के लोगो ने घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां स्थानीय अस्पताल से बीजीएच लाने के बाद इलाज के दौरान नीलम की मौत हो गयी थी. मरने से पूर्व नीलम ने दंडाधिकारी के समक्ष दिए बयान में कई को आरोपी बनाया था.