जमशेदपुर:
जमशेदपुर के बहुचर्चित किरण तिलवाणी हत्याकांड में जमशेदपुर न्यायालय ने फैसला सुना दिया है. एडीजे फोर अजीत कुमार सिंह की अदालत ने हत्याकांड तीनों आरोपियों को उम्र कैद और 20-20 हजार जुर्माना लगाया है।
इस हत्याकांड के तीनों आरोपी मंटू अग्रवाल, विनोद खत्री और मनीष अग्रवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही 20-20 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है। अगर यह तीनों सजायाफ्ता 20-20 हजार रुपया जमा नहीं करेंगे तो इन्हें 6 माह और सजा काटना होगा।
आपको बता दें कि घटना 10 दिसंबर 2010 की है. जब किरण तिलवाणी अपना दुकान बंद कर जैसे ही रिफ्यूजी कॉलोनी अपने घर पहुंचे तभी मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की. घटनास्थल पर ही किरण तिलवाणी ने दम तोड़ दिया।
इस घटना के बाद पूरा जमशेदपुर जलने लगा था, व्यापारी सड़क पर आ गए थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और हत्या के तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
उधर जमशेदपुर न्यायालय के एडीजे अजीत कुमार सिंह की अदालत के फैसला सुनाने पर किरण तिलवाणी के परिवार वालों ने संतुष्टि जाहिर की कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था।