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पत्नी व पुत्र के हत्यारे को उम्रकैद

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बोकारो:  

बोकारो जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने पत्नी व पांच वर्षीय पुत्र की हत्या के मामले में विनोद महतो को उम्र कैद की सजा सुनाई हैं. अभियोजन का पक्ष अदालत में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने रखा. 

अदालत ने हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 20,000 रूपये जुर्माना का फैसला सुनाया है. 

घटना 22 मार्च 2015 की है. हरला थाना क्षेत्र के चौफान बस्ती निवासी विनोद महतो ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी संगीता देवी उर्फ संध्या देवी व पांच वर्षीय पुत्र सुजान कुमार की हत्या धारदार हथियार से वारकर कर दी थी. वारदात को अंजाम देने में उसके घर के कुछ और सदस्य भी शामिल थे.
मृतका के पिता जरीडीह चीराटाड़ निवासी दुलाल चंद्र महतो के अनुसार संगीता की शादी विनोद से वर्ष 2009 में हुई थी.

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