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दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में ‘लालू’ पर फैसले की तारीख मुक़र्रर

रांची: 

चारा घोटाला से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में अब सबकी निगाहें 17 मार्च को कोर्ट के फैसले पर टिकी होगी. दरअसल, न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने दुमका मामले पर फैसले के लिए 17 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है.

फैसले पर लगातार चल रही सस्पेंस पर विराम लगाते हुए न्यायधीश शिवपाल सिंह ने चारा घोटाला से जुड़े दुमका कोषगर से अवैध निकासी के मामले पर 17 तारीख की तिथि निर्धारित कर दी. दूसरी पाली में शुरू हुई कार्रवाई पर सबसे पहले न्यायधीश ने पूछा कि क्या आरसी 38 में और कोई पेटिशन है. जिसके बाद उन्होंने मामले पर फैसले की तारीख निर्धारित कर दी. फैसले के दौरान कोर्ट ने लालू सहित तमाम 31 आरोपियों को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश भी दिया. वही चाईबासा आरसी 68A/96 हाई कोर्ट में लालू यादव के जमानत याचिका पर अगली 23 मार्च की तिथि निर्धारित किया है. 

दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में अब फैसला 17 मार्च को आएगा. दरअसल इस मामले पर पिछले 15 मार्च को फैसले की तिथि निर्धारित थी लेकिन लालू यादव की तरफ से दायर पिटीशन ने फैसले को टाल दिया और आज न्यायाधीश शिवपाल सिंह की कोर्ट में सबसे पहले लालू के दायर पिटीशन पर सुनवाई हुई और पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया. 

लालू के अधिवक्ता के मुताबिक सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने तत्कालीन एजी पीके मुखोपाध्याय, डिप्टी एजी बीएन झा, एजी ऑफिस के सीनियर अकाउंट ऑफिसर प्रमोद कुमार को अभियुक्त बनाकर सम्मन जारी कर दिया. अदालत ने अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त कर कोर्ट में सौंपने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने मुकदमा चलाने के लिए संबंधित सह सक्षम अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त कर 16 अप्रैल तक कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है.

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