रांची:
चारा घोटाला से संबंधित आरसी 38 दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 15 मार्च को फैसले की तिथि निर्धारित थी, लेकिन लालू यादव के अधिवक्ता की तरफ से दायर किए गए पिटीशन ने केस का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया.
दुमका कोषागार से तकरीबन साढ़े 3 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा सहित 31 आरोपियों की किस्मत का फैसला होना था. इसे लेकर सवेरे से ही कोर्ट परिसर में गहमा-गहमी देखने को मिली, लेकिन लालू यादव के अधिवक्ता के तरफ से दायर पेटिशन ने केस का रुख मोड़ दिया और मामले पर दूसरी पाली में शिवपाल सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. लेकिन यह सुनवाई फैसले की बिंदु पर ना होकर दायर पिटीशन पर हुई. इस दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने न्यायाधीश शिवपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट के 9 महीने के अंदर जजमेंट देने के आदेश का हवाला देते हुए मामले पर आज फैसला सुनाए जाने का आग्रह किया.
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लेकिन पेटिशन पर सुनवाइ करते हुए जज शिवपाल सिंह ने अभियोजन और डिफेंस की बहस सुनी. और फैसले की सुनवाइ टाल दी गई. लालू के अधिवक्ता ने बताया कि अब पेटिशन की सुनवाइ के लिए कल की तिथि निर्धारित की गई है. जिसपर फैसला लिए जाने के बाद दुमका मामले पर फैसले का ऐलान होगा.
बहरहाल आज दुमका मामले पर टली सुनवाइ के बाद यक़ीनन लालू समेत तमाम आरोपियों की बेचैनी एक बार फिर बढ़ गयी होगी, केस का रुख अब कल की सुनवाइ के बाद ही तय होगा.