Ranchi: झारखंड में कोरोना (Covid in Jharkhand) के बढ़ते मामले को लेकर राज्य सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के आपदा विभाग ने सोमवार को एक SOP जारी की है।
नई गाइडलाइन के ये हैं नियम:
- बंद कमरों, कार्यालय और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते वक्त फेस कवर या मास्क लगाना जरूरी।
- हर जगह सोशल डीस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य।
- कार्यालय में हाथ धोने या फिर सेनेटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए।
- पल्बिक प्लेस में थूकना वर्जित।
- बंद कमरों में वेनटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए।
- स्कूलों परिचालन में भारत सरकार की शिक्षा विभाग के नियमों का पालन जरूरी।
- कॉलेज और विश्व विद्यालयों के परिचालन के लिए भी यूजीसी के नियमों का पालन अनिवार्य।