नई दिल्ली।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 5.0 को केंद्र सरकार ने अनलॉक-1 का नाम दिया है. लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकि जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी. ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी.
लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी. ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेगी.
अनलॉक 1 में मिलेगी ये छूट
► नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा. हालांकि जरूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा. अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था. रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा.
►अब अनलॉक वन के दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज खोलने पर सरकार फैसला लेगी. राज्य सरकारों को इस फैसले के लिए अधिकृत किया गया है.
►गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक-1 में एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी.
► मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे. कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं. 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे. पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी.
► गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है. वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है. हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.
राज्य सरकारों को लेना है फैसला
लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है. अब राज्यों की सरकार तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है. नए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं.