देवघर(झारखंड):
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने वर्तमान में कोरोना वायरस ( Covid – 19 ) के दूसरे लहर में संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु अपने व्यवहार में कोविड नियमों के शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह जिलावासियों से किया गया है। साथ ही उपायुक्त ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जारी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावे कोविड दिशा निदेशों का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के अतिरिक्त निम्नवत आर्थिक दण्ड अधिरोपित प्राधिकृत किया जाता है।
1. सार्वजनिक स्थालों पर मास्क का व्यवहार उचित तरीके से नहीं करने पर 50 रुपये का अर्थदंड एक ही व्यक्ति द्वारा दोबारा उल्लंघन करने पर 100 रूपया का अर्थदण्ड।
2. सार्वजनिक स्थालों पर मास्क का व्यवहार नहीं करने पर 100 रुपये का अर्थदंड।
3. अपराह्न 03:00 बजे के बाद बेवजह घूमने पर 500 रुपये का अर्थदंड।
4. गैर अनुमान्य प्रतिष्ठान अपराहन 02:00 बजे के बाद खुला रखना या हॉकर / सब्जी दुकान / ठेला 500 रुपये का अर्थदंड एक ही हॉकर / ठेला द्वारा दोबारा उल्लंघन करने पर 1000 रूपया का अर्थदण्ड।
5. गैर अनुमान्य प्रतिष्ठान अपराह्न 02.00 बजे के बाद खुला रखना प्रतिष्ठान/कपड़ा दुकान आदि से 1000 से 5000 अर्थदंड वही एक ही व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा दोबारा उल्लंघन करने पर 10000 रूपया का अर्थदण्ड।
6. गैर अनुमान्य प्रतिष्ठान अपराह्न 02.00 बजे के बाद खुला रखना बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान / मॉल / बीग बाजार / ज्वैलरी सॉप 5000 से 10000 एक ही व्यवसायिक / मोल / योग बाजार / ज्वैलरी सॉप द्वारा दोबारा उल्लंघन करने पर 20000 रूपया का अर्थदण्ड ।
7. होटल/रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खाना खिलाना 1000 से 5000 / होटल / रेस्टोरेन्ट / दाबा द्वारा दोबारा उल्लंघन करने पर 10000 रूपया का अर्थदण्ड।
इसके अलावे उपायुक्त द्वारा उक्त अर्थदण्ड की राशि हेतु पुलिस अवर निरीक्षक से अन्युन पुलिस पदाधिकारी , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी Incident Commandor एवं उपायुक्त द्वारा प्रतिनियक्त सभी दण्डाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों का लगातर निरीक्षण करते हुए अर्थदंड की राशि वसूलने का निर्देश दिया गया है।