धनबाद
धनबाद में आदेश के बाद भी आपदा के इस घड़ी में योगदान नही करने के कारण चार डॉक्टर्स के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश डीसी ने जारी कर दिया है। चारों में से एक निजी तथा बाकी सरकारी चिकित्सक है।
डीसी ने धनबाद के अंचल अधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर प्रशांत कुमार लायक को डॉ एमपी साहा, डॉ संदीप कुमार केडिया एवं डॉ सुनीत के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 बी व 56 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही निरसा के बीडीओ सह इंसीडेंट कमांडर विकास कुमार राय को सीएचसी निरसा के मुकेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा है.
साथ ही इन चारों डॉक्टर्स के खिलाफ मेडिकल अभ्यास एवं लाइसेंस को निरस्त करने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल व झारखंड मेडिकल काउंसिल को सूचित करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में डीसी उमा शंकर सिंह ने कहा कि चारों चिकित्सकों को 26 अप्रैल को योगदान देने के लिए तथा दोबारा 28 अप्रैल को 24 घंटे के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, निरसा में योगदान देने के लिए निर्देश दिया था. लेकिन, अभी तक उपरोक्त चारों चिकित्सकों ने योगदान नहीं दिया है